CG Highcourt: पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति का साथ छोड़ दे, तो वह गुजारा भत्ते की अधिकारी नहीं
CG Highcourt: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि अगर पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति का साथ छोड़ देती है, तो उसे गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने रायगढ़ निवासी एक महिला की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। रायगढ़ की एक महिला ने…
